वाराणसी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने व फर्ज़ी नंबर प्लेट का उपयोग करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। प्रभारी जिला जज लोकेश राय की अदालत ने गुरुद्वारा गली, रामनगर निवासी आरोपित अकबर को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान, पंकज तिवारी व पंकज श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार रामनगर थाने के उपनिरीक्षक अरविंद यादव 19 नवंबर 2020 को दुर्गा मंदिर के समीप चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान दो बाइक पर पांच व्यक्ति आते दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए वहां से भागने लगे। इसी दौरान एक बाइक स्लीप कर गयी और उसपर सवार तीन लोग गए, जबकि दूसरे बाइक पर सवार दो लोग भाग निकले। पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में अपना नाम कादिर, अकबर व जावेद बताया। उन्होंने बताया कि उक्त बाइक का नंबर प्लेट बदलकर वो चलते है, ताकि घटना के बाद पकड़े न जा सकें। पुलिस ने तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।

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