यूपी सरकार ने घर में शराब रखने के लिए नए नियम-कायदे बनाए हैं। इसके तहत तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपए सालाना फीस चुकानी होगी। शुरुआत में 51 हजार रुपए की गारंटी भी देनी पड़ेगी। इन नियमों का सीधा मतलब है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में निजी बार नहीं बना पाएंगे। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है।योगी सरकार ने आबकारी नीति में यह बदलाव किया है। इसके तहत पर्सनल बार के लिए फीस देनी होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय एस भूसरेड्डी ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत बिना लाइसेंस के घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में 7.84 लीटर अल्‍कोहल ही घर में रखने की इजाजत है।

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