गाज़ीपुर। प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों के बकाया कर और विलंब शुल्क पर छूट प्रदान करने के लिए छह नवंबर से एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है इस योजना के तहत वाहन मालिक अपने वाहनों पर बकाया कर पर राहत प्राप्त कर सकते हैं।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि व्यवसायिक वाहन स्वामी अपने वाहनों का पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत, बकाया कर जमा करने पर टैक्स की राशि पर छूट दी जाएगी। हल्के मोटर वाहनों (यात्रा भार 7500 किलोग्राम तक) के लिए 200 रुपये और शेष भार वर्ग के वाहनों के लिए 500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि यह योजना तीन माह तक लागू रहेगी। जिन वाहन स्वामियों के वाहनों पर बकाया कर या जुर्माना लगा हुआ है, वे इससे लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सूचना परिवहन विभाग की वेब साइट http://uptransport.gov.in/en-us/ पर उपलब्ध है, जहां से विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। इस सम्बन्ध में बकायेदारों को पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।